कार्यस्थल पर होनेवाले लैंगिक उत्पीड़न का प्रतिबंध -- कानून और उससे परे (Advance Level)
POSH अधिनियम, २०१३ पर आधारित महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग द्वारा प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रम
- अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में उपलब्ध
- एनिमेटेड वीडिओ
- परस्परसंवादी उपक्रम
- प्रमाणपत्र
Rs 1,999
Rs 2,499
( inclusive of gst )
प्रशिक्षण की जानकारी
प्रशिक्षण की जानकारी वर्तमान में, सभी क्षेत्रों में - जैसे कि राजनीति, समाजीकरण, व्यवसाय और अन्य सभी क्षेत्र - महिलाएँ भेदभाव का सामना करतीं हैं, भले ही वे पुरुषों के साथ काम कर रहे हों, जो कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न के लिए अग्रणी हैं। सभी का 'सुरक्षित कार्यस्थल' होना यह संवैधानिक अधिकार है। इसलिए, भारत सरकार ने “कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013” पारित किया, जिसे POSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक संगठन / कंपनी को इस अधिनियम का पालन करना आवश्यक है।
POSH अधिनियम के तहत, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) ने पुरुष-प्रधान समाज में महिलाओं की असुरक्षा को देखते हुए, 'PUSH - People United Against Sexual Harassment' की पहल की है। इस पूरी पहल का उद्देश्य कार्यस्थल और फिर भविष्य में एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ महिलाओं का ग़ौरव और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों में 40000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्कूल और कॉर्पोरेट कार्यालय भी शामिल होंगे।
Prevention of Sexual Harassment at Workplaces (POSH) अधिनियम के तहत, प्रत्येक संगठन को एक आंतरिक समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जो अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हो और प्रशिक्षित हो। हालांकि, यह देखा गया है कि वास्तव मे ऐसा नहीं हुआ है।
MSCW उच्च गुणवत्ता ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला आयोग है। इस प्रशिक्षण में एकरूपता लाने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने के लिए, MSCW ने प्रशिक्षक ''एस. ए. एफ. इंडिया अकादमी', पुणे इस संस्था के साथ यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाया है। यह प्रशिक्षण संगठन / कंपनी को कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न को रोकने और उस उत्पीड़न के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए उचित मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही, इस प्रशिक्षण का उपयोग कार्यस्थल में सुरक्षा, विश्वास और ईमानदारी के मूल्यों को बनाए रखने और लैंगिक उत्पीड़न को कम करने के लिए किया जा सकता है।
इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ, जो नवीनतम रणनीतियों के साथ उपयोगी और सूचनात्मक है, इस विषय से संबंधित सभी व्यक्तियों, जैसे कि नियोक्ता, आंतरिक समिति के सदस्यों और कर्मचारियों तक यह आंदोलन पहुँचेगा। और इस प्रकार 'PUSH - People United Against Sexual Harassment' अभियान - कार्यस्थल और समाज को समग्र रूप से 'लैंगिक उत्पीड़न मुक्त' बनाने में योगदान देगा।
यह प्रशिक्षण किस लिए?
पॉश अधिनियम, 2013- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, धारा 19, धारा 24 (ए) और नियम 13 (एफ) का अनुपालन करने वाला एक मात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम
- प्रत्येक नियोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकता है
- सदस्यों और कर्मचारियों की संवेदनशीलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण
- राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण मोड्यूल्स
- प्रशिक्षण के अंत में आपको MSCW से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा
यह प्रशिक्षण किसके लिए है?
यह प्रशिक्षण समिति के सदस्यों, संस्थानों के प्रमुख और ऊपरी और मध्य प्रबंधक के लिए उपयुक्त है।
कोर्स मोड्यूल्स
विशेषताएँ
- समय : लगभग 7 घंटे
- भाषा: हिंदी
- प्रशिक्षण की अवधि - प्रशिक्षण की शुरुआत से 30 दिन होगी।
- वीडियो
- उपक्रम
- स्वगत और अनुभव
- प्रश्न-उत्तर
- डाऊनलोड सामग्री
- संदर्भ सामग्री
- बड़े संगठनों के लिए भी लागू करने के लिए बेहद आसान प्रशिक्षण।
“It was really eye-opening. The course is hard hitting, thought provoking and really engaging and because it was online it is very easy to access. It’s a course that that made me question all the inherent biases that all of us carry.”