कार्यस्थल पर होनेवाले लैंगिक उत्पीड़न का प्रतिबंध - कानून और उससे परे
POSH अधिनियम, २०१३ पर आधारित महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग द्वारा प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रम

- अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में उपलब्ध
- एनिमेटेड वीडिओ
- परस्परसंवादी उपक्रम
- प्रमाणपत्र
Rs 500
Rs 500
( inclusive of gst )
प्रशिक्षण की जानकारी
प्रशिक्षण की जानकारी भारत सरकार ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' पारित किया है, जिसे POSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह कानून कार्यस्थल में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। इस कानून को लागू करना संगठन / कंपनी की जिम्मेदारी है।
इस प्रशिक्षण में एकरूपता लाने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने के लिए, MSCW ने प्रशिक्षक 'एस. ए. एफ. इंडिया अकादमी', इस संस्था के साथ यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाया है।
POSH अधिनियम के अनुसार, हर एक कर्मचारी को इस अधिनियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ‘लैंगिक उत्पीड़न’ का क्या अर्थ है ? और अगर लैंगिक उत्पीड़न हुआ तो निवारण प्रक्रिया किस प्रकार होती है आदि की जानकारी इस पाठ्यक्रम से मिलती हैं। यह पाठ्यक्रम कानून से भी परे इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्रदान करता है। जैसे, लैंगिक उत्पीड़न के पूर्वलक्षण या कोई व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए परिवर्तन कैसे ला सकती है और इस प्रकार कार्यस्थल में सुरक्षा, विश्वास और न्याय का माहौल कैसे बनाए’ रखा जा सकता है, यह हम समझ सकते हैं।
यह प्रशिक्षण किस लिए?
पॉश अधिनियम, 2013- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, धारा 19, धारा 24 (ए) और नियम 13 (एफ) का अनुपालन करने वाला एक मात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम
- प्रत्येक नियोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकता है
- सदस्यों और कर्मचारियों की संवेदनशीलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण
- राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण मोड्यूल्स
- प्रशिक्षण के अंत में आपको MSCW से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा